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राजपाल यादव चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को mediation के लिए भेजा, जमा किए 2 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में 2 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विवाद को mediation के लिए भेज दिया है।

राजपाल यादव चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को mediation के लिए भेजा, जमा किए 2 करोड़ रुपये

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने उनके लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस विवाद को mediation के लिए भेज दिया है। अभिनेता ने अदालत में दो करोड़ रुपये की राशि बकाया भुगतान के हिस्से के रूप में जमा करा दी है, जिसके बाद यह आदेश आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने की आपसी समझौते की अपील

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दोनों पक्षों से बाकी बची रकम के लिए आपसी समझौता तलाशने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी गौर किया कि अभिनेता अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने की स्थिति तक पहुंच गए थे। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग अदालतों में सुनवाई के बाद अब वे चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिलकर इस मामले को सुलझा लें।

पासपोर्ट रिलीज कराने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को यह भी अनुमति दी है कि वह ट्रायल कोर्ट की शर्तों के तहत अपने पेशेवर दौरों के लिए पासपोर्ट वापस पाने की अर्जी दे सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को खुले मन से mediation प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा कानूनी विवाद साल 2012 में रिलीज हुई राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। फिल्म निर्माण के दौरान मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अभिनेता और उनकी पत्नी को पांच करोड़ रुपये मिले थे। तय समय सीमा में फिल्म पूरी न होने के बाद कई समझौते हुए, जिसके बाद चेक बाउंस होने पर कानूनी शिकायतें दर्ज की गईं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से मामले के निपटारे की उम्मीद जगी है।

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