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बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट अभिनेता इमरान खान की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने FRRO के 'लीव इंडिया' नोटिस को चुनौती दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट अभिनेता इमरान खान की उस याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी एफआरआरओ (FRRO) के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। अभिनेता ने 14 अक्टूबर को जारी किए गए इस नोटिस को चुनौती देते हुए कहा है कि यह बिना किसी पूर्व सुनवाई के जारी किया गया है और उनके ओसीआई (OCI) कार्डधारक के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

महाराष्ट्र सरकार को पक्षकार बनाने का निर्देश

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश्वर चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया। इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता को यह नोटिस तब मिला जब वे एक प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, जहां उन्हें बीच में ही रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान, पीठ ने इमरान के वकीलों को महाराष्ट्र सरकार को मामले में एक पक्ष बनाने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिनेता का कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं.

याचिका में लगाए गए हैं गंभीर आरोप

अपनी याचिका में, इमरान खान ने 14 अक्टूबर के निर्देश जारी होने की परिस्थितियों और तौर-तरीकों पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने बिना उनका पक्ष सुने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। याचिका के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद पुलिस द्वारा अभिनेता को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया।

ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का नोटिस

याचिका में यह भी बताया गया है कि 17 अक्टूबर को एफआरआरओ ने एक अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि नागरिकता अधिनियम की धारा 7D के तहत उनका ओसीआई पंजीकरण क्यों न रद्द किया जाए। हालांकि, अभिनेता ने अपनी मौजूदा याचिका में उस नोटिस को चुनौती नहीं दी है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी।

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