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ड्राई क्लीनर ने खराब की पश्मीना शॉल और फेरन, उपभोक्ता आयोग ने दिया 59,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश
श्रीनगर में ड्राई क्लीनिंग के दौरान महिला के महंगे कपड़े खराब होने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 59,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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श्रीनगर में ड्राई क्लीनिंग के दौरान महिला के महंगे कपड़े खराब होने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 59,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।